विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और जानकारी के दोहराव को कम करने के लिए, सेबी ने घोषणा की है कि आवेदक अब या तो पूरा सामान्य आवेदन पत्र भर सकते हैं या फिर संक्षिप्त संस्करण, जिसमें विशिष्ट और आवश्यक क्षेत्रों को शामिल किया गया है।