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आयकर रिटर्न फाइलिंग FY 2023-24: सामान्य मिथकों का भंडाफोड़ – ITR जमा करने के लिए आवश्यक टिप्स

आयकर रिटर्न फाइलिंग FY 2023-24: महत्वपूर्ण जानकारियाँ

भारत में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया अब अधिक तकनीकी हो गई है। यह लेख वित्तीय वर्ष (FY) 2023-24 के लिए व्यक्तिगत आयकर दाखिल करने पर एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करता है, जिसमें आवश्यकताओं और आवश्यक दस्तावेज़ों को हाइलाइट किया गया है।

किसे ITR दाखिल करने की आवश्यकता है?

व्यक्तियों को ITR दाखिल करना आवश्यक है यदि उनके वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) में कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक हो। ये सीमाएं हैं:

पुरानी कर व्यवस्था:

  • ₹2.50 लाख (यदि 60 वर्ष से कम या अनिवासी)
  • ₹3 लाख (यदि 60 से 80 वर्ष की आयु)
  • ₹5 लाख (यदि 80 वर्ष या अधिक की आयु)

नई कर व्यवस्था:

  • ₹3 लाख (डिफ़ॉल्ट)

अतिरिक्त शर्तें जो ITR दाखिल करने की आवश्यकता को जन्म देती हैं, भले ही आय मूल छूट सीमा के भीतर हो:

  • निवासी और साधारण निवासी (ROR) के पास विदेशी संपत्ति हो या किसी विदेशी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार हो।
  • एक या अधिक चालू बैंक खातों में ₹1 करोड़ या अधिक की जमा राशि, या एक या अधिक बचत बैंक खातों में ₹50 लाख या अधिक की जमा राशि।
  • विदेश यात्रा पर ₹2 लाख या अधिक का खर्च (स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए)।
  • बिजली के बिलों पर ₹1 लाख या अधिक का खर्च।
  • स्रोत पर कटौती/संग्रहित कर (TDS/TCS) ₹25,000 या अधिक (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000)।

इसके अलावा, यदि TDS/TCS है और कोई ITR दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, तो कर वापसी का दावा करने के लिए आपको ITR दाखिल करना होगा। इसी तरह, भविष्य के वर्षों के लिए नुकसान को आगे ले जाने का दावा करने के लिए ITR दाखिल करना आवश्यक है।

सामान्य मिथक और तथ्य

मिथक: यदि आय केवल बैंक ब्याज से है और TDS पहले ही काट लिया गया है, तो ITR दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। तथ्य: यदि कोई भी परिभाषित ITR दाखिल करने की शर्त पूरी होती है, तो ITR दाखिल किया जाना चाहिए, भले ही आपकी आय केवल ब्याज से हो और TDS काट लिया गया हो। केवल निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान की जाती है जिनकी पेंशन और बैंक ब्याज आय है, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन।

मिथक: यदि मेरी आय ₹2.5 लाख से कम है और कोई TDS/नुकसान नहीं है, तो मुझे ITR दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही मैंने विदेशी इक्विटी में निवेश किया हो। तथ्य: यदि आपके पास भारत के बाहर संपत्ति है तो ITR दाखिल करना अनिवार्य है।

मिथक: उपहार पूरी तरह से कर-मुक्त हैं। तथ्य: गैर-संबंधियों से ₹50,000 से अधिक मूल्य के उपहार कर के अधीन हो सकते हैं।

ITR दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

यहाँ एक सूचनात्मक चेकलिस्ट है जो दाखिल प्रक्रिया में आपकी मदद कर सकती है:

  • PAN और आधार: इन दोनों को लिंक करना अनिवार्य है (सूचित अपवादों को छोड़कर)।
  • फॉर्म 16: नियोक्ताओं द्वारा जारी, वेतन का विवरण और संबंधित TDS।
  • फॉर्म 16A/16B/16C: वेतन के अलावा अन्य आय और TDS का विवरण।
  • फॉर्म 26AS: संपूर्ण वार्षिक कर कटौती/संग्रहित विवरण।
  • वार्षिक सूचना विवरण (AIS) और करदाता सूचना सारांश (TIS): ये विवरण विभिन्न रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत जानकारी का व्यापक दृश्य प्रदान करते हैं।
  • बैंक स्टेटमेंट: ब्याज आय की रिपोर्टिंग और अन्य वित्तीय लेनदेन की सत्यापन के लिए।
  • निवेश प्रमाण: धारा 80C, 80D, 80G आदि के तहत कटौती का समर्थन करने वाले दस्तावेज़।
  • गृह ऋण विवरण: ब्याज और मूलधन पुनर्भुगतान लाभों का दावा करने के लिए।

कौन सा ITR फॉर्म दाखिल करें?

सही ITR फॉर्म दाखिल करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक निवासी व्यक्ति हैं (बिना विदेशी संपत्ति के) जिनकी वेतन, पेंशन, एक-गृह संपत्ति, ब्याज और कुल आय ₹50 लाख से कम है, तो आपको ITR-1 (SAHAJ) दाखिल करना चाहिए। ITR-2 उन व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जा सकता है जो ITR-1 के तहत कवर नहीं होते हैं और जिनकी व्यवसाय/पेशेवर आय नहीं होती है।

देर से दाखिल करने के परिणाम

FY 2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है (गैर-कर लेखा परीक्षा मामलों के लिए)। देर से दाखिल करने के कुछ परिणामों में शामिल हैं:

  • देरी के कारण अतिरिक्त ब्याज देनदारी।
  • ₹1,000/₹5,000 का जुर्माना (आय के आधार पर)।
  • व्यवसाय या पूंजी नुकसान को आगे ले जाने की अनुमति नहीं है।
  • नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प खो जाता है।

निष्कर्ष

  • जल्दी शुरू करें: किसी भी समस्या से बचने या त्रुटियों को ठीक करने के लिए अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें।
  • पेशेवर मदद लें: यदि आपकी आय प्रोफ़ाइल जटिल है या आपको संदेह है, तो किसी पेशेवर से परामर्श करें।
  • अपना ITR सत्यापित करें: सुनिश्चित करें कि आपका ई-फाइल किया गया ITR 30 दिनों के भीतर सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाए।

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